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Meeting of the Commission with Hon'ble President of India Meeting of the Commission with Hon'ble President of India
152th Meeting of the Commission 152th Meeting of the Commission
Shri Antar Singh Arya, Hon'ble Chairman( third from left) with Hon'ble Members of NCST. Shri Antar Singh Arya, Hon'ble Chairman( third from left) with Hon'ble Members of NCST.

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संविधान निर्माताओं के ध्यान में यह तथ्य आया कि देश में कुछ समुदाय आदिम कृषीय प्रथा, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी एवं भौगोलिक पृथक्करण के कारण छूआछूत की आदिकाल से चली आ रही प्रथाओं और कुछ अन्य कारणों से अत्यन्त सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित थे, और जिन्हें उनके हितों के सुरक्षण के लिए विशेष विचारण की एवं उनके सामार्थिक विकास में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इन समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड 1 और 342 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया था।

सामाजिक आर्थिक विकास

Socio Economic Development

जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक और समग्र विकास के लिए विशेष प्रावधानों और सुरक्षा उपायों भारत के संविधान में प्रदान किया गया है और कुछ पहल भी जनजातीय उप योजना (टीएसपी) रणनीति सहित, भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं। जनजातीय उप योजना (टीएसपी) रणनीति जनजातीय लोगों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उद्देश्य से किया गया था। राज्य के जनजातीय उप योजना के तहत प्रदान की गई धनराशि प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में कम से कम बराबर होना चाहिए। इसी तरह केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को भी जनजातीय उप-योजना के लिए अपने बजट से बाहर धनराशि निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं। योजना आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जनजातीय उप योजना के धन गैर divertible और अव्यपगत हो रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग भाग लेने और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सलाह देने के लिए, और संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कर्तव्य साथ निहित है।और पढ़ें

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  • 26 जुलाई, 2024
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