I. शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षण
अनुच्छेद 15(4):- अन्य पिछड़े वर्गों (जिसमें अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं) के विकास के लिए विशेष प्रावधान
अनुच्छेद 29:- अल्पसंख्यकों (जिसमें अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं) के हितों का संरक्षण;
अनुच्छेद 46:- राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा;
अनुच्छेद 350:- पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति की संरक्षा का अधिकार;
अनुच्छेद 350:- मातृभाषा में शिक्षण।
II. सामाजिक सुरक्षण
अनुच्छेद 23:- मानव दुर्व्यापार और भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध;
अनुच्छेद 24:- बाल श्रम निषेध।
III. आर्थिक सुरक्षण
अनुच्छेद 244:- पांचवी अनुसूची का उपबंध खण्ड (1) असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो छठी अनुसूची के अन्तर्गत, इस अनुच्छेद के खण्ड (2) के अन्तर्गत आते हैं, के अलावा किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होता है;
अनुच्छेद 275:- संविधान की पांचवी एवं छठी अनुसूचियों के अधीन आवृत विशेषीकृत राज्यों (एसटी एवं एसए) को अनुदान सहायता।
IV. राजनीतिक सुरक्षण
अनुच्छेद 164(1):- बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कार्य मत्रियों के लिए प्रावधान;
अनुच्छेद 330:- लोक सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण;
अनुच्छेद 337:- राज्य विधान मण्डलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण;
अनुच्छेद 334:- आरक्षण के लिए 10 वर्षों की अवधि (अवधि के विस्तार के लिए कई बार संशोधित);
अनुच्छेद 243:- पंचायतों में सीटों का आरक्षण;
अनुच्छेद 371:- पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधान;
V. सेवा सुरक्षण
(अनुच्छेद 16(4), 16(4क), 164(ख), अनुच्छेद 335, और अनुच्छेद 320(40)