आयोग
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आयोग की शक्तियाँ

(अनुच्छेद 338  के  खण्ड (8) के अन्तर्गत)

1.    आयोग में अन्वेषण एवं जांच के लिए सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियाँ निहित की गयी हःं-

(क)   किसी व्यक्ति को हारिज होने के लिए बाध्य करना और समन करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख)   किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग)   शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ)   किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना,

(ड.)   साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(च)   कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करें।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को केन्द्रीय सरकार के विभाग की शक्तियों की मंजूरी के बारे में कल्याण मंत्रालय के दिनांक 05-02-1996 के आदेश की प्रति। (1.2 मेगा बाइट)

3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन सं0 36036/2/97-स्था.(आ.) दिनांक 01-01-1998 । (31.5 किलोबाइट)

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दक्ष कार्य निष्पादन में संलग्न महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष का दिनांक 05-03-2010 को अ.शा. पत्र। (78.5 किलोबाइट)

Vikas Budgethttps://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new windowhttps://www.digitalindia.gov.in/, Digital India Programme : External website that opens in a new window
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