राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्त्तव्य, कार्य तथा शक्तियां, संविधान(नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 338(क) के खंड़ (5),(8) तथा (9) में निर्धारित किए गए हैं । अनुच्छेद (5) दर्शाता है कि आयोग के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे:
- अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधानयातत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिया सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणोंसे संबंधितस भी विषयोंका अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षणोंके कायर्करण का मूल्यांकन करना;
- अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतोंकी जांच करना;
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनकेविकास में प्रगति का मूल्यांकन करना;
- उनसुरक्षणोंकेकार्यकरणकेबारेमेंप्रतिवर्ष, औरऐसेअन्यसमयोंपर, जोआयोगठीकसमझे, राष्ट्रपतिकोप्रतिवेदनपेशकरना;
- ऐसे प्रति वेदनों में उनउ पायों के बारे में जोउन सुरक्षणों के प्रभाव पूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघया किसी राज्यद्वारा किए जाने चाहिएत था अनुसूचित जनजातियों के
संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास केलिए अन्य उपायों के बारे में सिफ़ारिश करना; और
- अनुसूचितजनजातियोंकेसंरक्षण, कल्याण, विकासतथाउन्नयनकेसंबंधमेंऐसेअन्यकृत्योंकानिर्वहनकरनाजोराष्ट्रपति, संसदद्वाराबनाईगईकिसीविधिकेउपबंधोंकेअधीनरहतेहुए, नियमद्वाराविनिर्दिष्टकरें।
अनुच्छेद (8) उल्लेख करता है कि खंड 5 के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण या उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत के बारे में जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे सभी शाक्तियां, जो वाद के विचारण में उसे हैं तथा विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियां होंगी, अर्थातः- भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को "समन " करना और हाज़िर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,
- किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना, शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना,
- किसी न्यायालयया कार्यालय से किसी लोक अभि लेखया उसकीप् रति की अध्यपेक्षा करना,
- साक्षियों और दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,
- कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियमद्वारा, अवधारितकरें।
अनुच्छेद (9) व्यवस्था करता है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीति के विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।