कुछ समुदायों को उनके हितों के सुरक्षणों के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो अस्पृश्यता, आदिम कृषि-प्रथा, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, भौगोलिक एकाकीपन जैसे गहन सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित रहे हैं;
इन समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है;
संविधान के अनुच्छेद 338 के मूल प्रावधानों के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी (आयुक्त) को विविध विधानों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करने एवं इन सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने का कार्य सोंपा गया था;
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त के कार्यों को सुकर करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 17 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए;
1978 में सरकार ने (एक संकल्प के द्वारा) अध्यक्ष के रूप में श्री भोला पासवान शास्त्राó एवं 4 सदस्यों (3 वर्ष के कार्यकाल के साथ) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक बहु-सदस्यीय आयोग (गैर-विधायी) की स्थापना का निर्णय लिया; अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त के कार्यालय का अस्तित्व भी बना रहा ;
पूर्व में महानिदेशक (पिछड़ा वर्ग कल्याण) को अन्तरित 17 क्षेत्रीय कार्यालयों को नये बहु सदस्यीय आयोग के नियंत्रण के अधीन वापस लाया गया;
1987 में सरकार ने (अन्य संकल्प के माध्यम से ) विस्तृत नीति मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए आयोग के कार्यों को (इसे राष्ट्रीय स्तर का सलाहकारी निकाय बनाकर) संशोधित किया और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास को समान कर दिया है;
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए वैधानिक राष्ट्रीय आयोग (65वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1990, 08-06-1990 को अधिसूचित होने के बाद) 12-03-1992 को कार्यरूप में आया। इसकी अध्यक्षता श्री रामधन द्वारा अध्यक्ष के रूप में की गयी और श्री बंदी उरांव उपाध्यक्ष तथा श्री बी0 सम्मैया, डा0 सरोजनी महीशी, चौधरी हरि सिंह, श्री एन0 ब्रह्मा और श्री जिना भाई दाराजी सदस्य के रूप में थे जिन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारियों का स्थान लिया;
श्री एच0 हनुमन्थपा अध्यक्ष, श्रीमती ओमेम मोयोंग देवरी उपाध्यक्ष एवं श्री एन0सी चतुर्वेदी, श्री आनन्द मोहन बिस्वास, वे लामा लोपजेंग, श्री नार सिंह बैथा और श्री बी0 यादैया सदस्यों के साथ 05-10-1995 को दूसरा आयोग गठित किया गया;
तीसरा आयोग दिसम्बर, 1998 को गठित किया गया जिसमें श्री दिलीप सिंह भूरिया अध्यक्ष, श्री कामेश्वर पासवान उपाध्यक्ष और श्री हरिन्दर सिंह खालसा, वेन लाम्बा लोपलेंग, श्री छोत्रेय माझी, श्री एम0 कन्नन, श्रीमती बीना नय्यर सदस्य के रूप में थे। श्री एम. कन्नन के त्यागपत्र देने के पश्चात् श्री सी. चेल्लपन सदस्य बने;
चौथा आयोग मार्च 2002 में गठित किया गया जिसमें विजया सोनकार शास्त्राó अध्यक्ष, वेन लामा चोस्फल जोट्पा उपाध्यक्ष और श्री विजय कुमार चौधरी, श्री नारायण सिंह केसरी, श्री तापीर गाओ सदस्य के रूप में थे जबकि श्रीमती वीना नय्यर और श्री सी. चेल्लपन उनके 3 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने तक पद पर बने रहे। अगस्त, 2002 में श्रीमती वीना प्रेम कुमार भी श्रीमती वीना नय्यर के स्थान पर सदस्य बनी। श्री चेल्लपन का कार्यकाल पूरा होने पर श्री सम्पत कुमार दिनांक 30-09-2003 को सदस्य बने;
दिनांक 19-02-2004 की अधिसूचना के अनुसार संविधान के (89वें) संशोधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थान दो आयोगों यथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने लिया। प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना में श्री कुंवर सिंह अध्यक्ष (15-03-2004 से), श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेरी उपाध्यक्ष (29-05-2006 से), वेन लामा लोपजेंग (02-03-2004), श्रीमती प्रेमा बाई मांडवी (04-03-2004 से), श्री बुदुरू श्रीनिवासुलु (11-03-2004 से) सदस्यों के रूप में शामिल थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों प्रत्येक का 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। अध्यक्ष का स्तर संघीय केबीनेट मंत्री का होता है जबकि उपाध्यक्ष का स्तर राज्य मंत्री का होता है और सदस्य, भारत सरकार के सचिव का स्तर रखते है। श्री कुंवर सिंह ने फरवरी, 2007 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेरी ने मई, 2007 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया जबकि अन्य सदस्यों ने मार्च, 2007 में अपना कार्यकाल पूरा होने पर पदत्याग किया।
द्वितीय आयोग के रूप में श्रीमती उर्मिला सिंह, अध्यक्ष (कार्यभार 18-06-2007 से 24-01-2010 तक), श्री मोरिस कुजुर, उपाध्यक्ष (कार्यभार 25-04-2008 से 24-04-2011 तक), श्री छेरिंग सम्फेल, सदस्य (कार्यभार 14-06-2007 से 13-06-2010 तक) और श्री वरीस सीय्म मारीयाव, सदस्य (कार्यभार 17-04-2008 से 16-04-2011 तक) थे।
तीसरे आयोग में, डा. रामेश्वर उरांव ने दिनांक 28-10-2010 को अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया, श्रीमती के.कमला कुमारी ने दिनांक 21-07-2010 को सदस्य का कार्यभार ग्रहण किया जबकि श्री भैरू लाल मीणा ने दिनांक 28-10-2010 को सदस्य का कार्यभार ग्रहण किया। आयोग में उपाध्यक्ष तथा एक सदस्य का पद रिक्त पड़ा रहा। श्रीमती के कमला कुमारी अपनी तीन वर्ष की कार्य अवधि पूरा करने के पश्चात् दिनांक 20-07-2013 को कार्यालय से पदत्याग किया, डा0 रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष अपनी तीन वर्ष की कार्य अवधि को पूरा करने के पश्चात् दिनांक 27-10-2013 को अपने कार्यालय से पदत्याग किया और श्री भैरू लाला मीणा, सदस्य ने दिनांक 28-10-2013 (पूर्वाह्न) को अपने कार्यालय को पदत्याग किया।
चतुर्थ आयोग में, डा0 रामेश्वर उरांव को अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में तीन वर्ष की दूसरे सत्र के साथ पुनः नियुक्त किया गया। उसी तरह श्रीमती के.कमला कुमारी और श्री भैरू लाल मीणा को भी आयोग के सदस्य के रूप में तीन वर्ष की दूसरे सत्र के साथ पुनः नियुक्त किया गया। सभी ने दिनांक 01-11-2013 को संबंधित कार्यालय का कार्यभार ग्रहण किया। श्री रवि ठाकुर, एमएलए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा को आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। श्री रवि ठाकुर ने दिनांक 14-11-2013 को कार्यभार ग्रहण किया। तथापि, दिनांक 17-07-2014 को श्रीमती के. कमला कुमारी तथा दिनांक 19-08-2014 को श्री और भैरू लाल मीणा का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण, आयोग में सदस्यों के तीन पद वर्तमान में रिक्त पड़े हैं। तथा तीन वर्ष की कार्य अवधि पूरा कर दिनांक 30.10.2016 को डा0 रामेश्वर उरांव एवं श्री रवि ठाकुर ने दिनांक 11.11.2016 को पद त्याग किया।
पाँचवे आयोग में माननीय श्री नन्द कुमार साय ने दिनांक 28.02.2017 को अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। सुश्री अनुसूईयां उईके, उपाध्यक्ष, श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य तथा श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा ने दिनांक - 16.01.2017 को पदभार ग्रहण किया। श्री मती माया चिंतामणी इवनाते, सदस्य ने दिनांक 28.03.2017 को पदभार ग्रहण किया।